ऑनलाइन खाना सप्लाई करने वाली कम्पनियों को कर्फ़्यू में मिलेगी छूट -MAAYDA TIMES


मुज़फ्फरनगर, मायदा टाइम्स ब्यूरो★

■ जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 781सीएक्स/एसीएस/2021 दिनांक 30 अप्रैल 2021 के अन्तर्गत आॅनलाईन माध्यम से खान-पान की सप्लाई करने वाली कम्पनियों को कर्फ़्यू अविध में छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में तथा इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1638/जे0ए0-2021 दिनांक 29.04.2021 के क्रम में जनपद में होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटों, के साथ-साथ ऐसे रेस्टोंरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नाॅन कोविड मरीजों और डाॅक्टरों के खानपान की सप्लाई आॅनलाईन आर्डन लेने के पश्चात करते है, को शनिवार, रविवार व सोमवार की बन्दी तथा नाईट कर्फ़्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट प्रदान की अनुमति दी गई है।

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