अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की ज़मानत अर्जी रद्द


मुज़फ्फरनगर के समीर सैफी अधिवक्ता की हत्याकांड के आरोपी सोनू उर्फ रिज़वान व शालू उर्फ अरबाज़ की जिला जज राजीव शर्मा ने जमानत याचिका सुनवाई के बाद आज रद्द कर दी, जिसकी ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व मृतक समीर सैफी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र शर्मा, अनिल जिंदल, ज्ञान कुमार, व शाहबाज हसन और नाहिद परवीन एडवोकेट ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए पैरवी की जिसके चलते जमानत रद्द हुई है।

अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 15 अक्टूबर 2019 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के लद्दावाला निवासी वकील समीर सैफी की चलती कार में गला घोंट कर हत्या के बाद शव को थाना भोपा क्षेत्र के गांव सीकरी के जंगल मे हत्यारोपियों ने दबा दिया था। इस मामले में शिंगोल अलवी, सोनू उर्फ रिज़वान, शालू उर्फ अरबाज़ व दिनेश आदि को नामजद किया गया था।


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