मुजफ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
● पीएसी का जवान है आरोपी पति
● दो लाख रुपये का जुर्माना हुआ
● सास ससुर सबूत के अभाव में बरी
● बुढ़ाना के ग्राम बेली में हुई थी घटना
जानकारी के मुताबिक गत 26/27 फरवरी 2016 को थाना बुढ़ाना के ग्राम बेली में महिला रजनी पत्नी राजीव पंवार (पीएसी जवान) को मिट्टी का तेल छिड़ककर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है इसके अलावा कोर्ट ने दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की रकम से वादी सुनील पुनिया को एक लाख व मृतका के दो पुत्रों को 50 हज़ार रुपये दिए जाने के आदेश दिए है।
कोर्ट ने आरोपी सास विमल व ससुर इकबाल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट (दो) निशांत देव की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील फिरोज़ अली व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह ने पैरवी की।
वादी के वकील यशपाल सिंह के अनुसार गत 26/27 फरवरी 2016 को ग्राम बेली में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला रजनी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मृतका के भाई सुनील पुनिया निवासी ज़िला बागपत ने मामला दर्ज कराते हुए तब मृतका के पति पीएसी छठी वाहिनी मेरठ में तैनात राजीव पंवार, ससुर इकबाल व सास विमला को नामजद किया था। परिजन के अनुसार मृतका रजनी की शादी राजीव पंवार से 2007 में हुई थी। तब से दहेज की मांग को लेकर तंग करते थे। मांग पूरी न होने पर जलाकर मार डाला गया। सुनवाई के चलते बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए जिनपर कोर्ट ने विश्वास नही किया।
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