अरुण हत्याकांड में आरोपी दीपक को उम्र कैद


मुजफ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो


50 हज़ार रुपये का लगा जुर्माना
खातौली तहसील में एक वकील की सीट पर 2013 में हुई थी घटना


गत 4 जनवरी 2013 को ज़मीन विवाद को लेकर  बोपाड़ा निवासी अरुण कुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी दीपक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, इसके अलावा कोर्ट ने 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है।


मामले की सुनवाई ज़िला जज राजीव कुमार शर्मा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यन्त त्यागी व एडीजीसी योगेश कुमार शर्मा ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की।


गत 4 जनवरी 2013 को हुसैनपुर बोपाड़ा ग्राम निवासी अरुण कुमार की खातौली तहसील में एक वकील की सीट पर ज़मीनी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भतीजे रन्धावा ने मामला दर्ज कराया था।
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