मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
■ गत 20 दिसम्बर को हुई थी हिंसा हुआ था मुकदमा दर्ज
जानकारी के मुताबिक गत 20 दिसम्बर को सीएए कानून के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपी सालेहीन की ज़मानत अर्जी ज़िला जज की अदालत से मंज़ूर हो गई है।
ज़िला जज संजय कुमार पचौरी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि एक-एक लाख के दो ज़मानती दाखिल करने पर आरोपी को रिहा कर दिया जाए।
गौरतलब है कि हिंसा के मामले में यह पहली ज़मानत अर्ज़ी है जो संगीन धाराओं के आरोपी सालेहीन को ज़िला जज की अदालत से मंजूर हुई है। इससे पहले अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी व आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की।
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