मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
● 60-60 हज़ार का जुर्माना भी किया गया
● 2016 में मंसूरपुर में अवैध संबंधों में रुकावट बनने पर पति यूसुफ की हत्या की थी
जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त 2016 को मंसूरपुर में अवैध संबंधों का विरोध किए जाने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत अपने पति यूसुफ की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मृतक यूसुफ मंसूरपुर डिस्टलरी का कर्मचारी था।
हत्या के इस सनसनीखेज़ मामले में आज कोर्ट ने आरोपी मृतक की पत्नी सईदा (30) व उसके प्रेमी संदीप (26) को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है साथ ही 60-60 हज़ार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
मामले की सुनवाई एडीजे 7 पूनम राजपूत की कोर्ट में चली, अभियोजन की ओर से सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता मौहम्मद अंजुम खान व पुष्पेंद्र चौधरी ने पैरवी की।
गौरतलब है कि गत 2016 को पत्नी के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर मंसूरपुर डिस्टलरी के कर्मचारी यूसुफ की हत्या कर दी गई थी। यूसुफ व संदीप एक ही संस्थान में कर्मचारी थे इसलिए संदीप का यूसुफ के घर आना जाना था। बताया जाता है कि बाद में संदीप ने यूसुफ की पत्नी सईदा से अवैध संबंध बना लिए, इसको लेकर यूसुफ के घर मनमुटाव रहने लगा। इसी को लेकर पत्नी व उसके प्रेमी ने साज़िश के तहत अवैध संबंधों में रुकावट बने यूसुफ की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।