पास दिखाकर ही कोर्ट परिसर में वाहन ले जा सकेंगे कर्मचारी

 


मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
हाईकोर्ट के निर्देश पर ज़िला जज संजय कुमार पचौरी ने एक आदेश जारी कर ज़िला जजी के चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए वाहन का प्रवेश बिना पास के निषेध कर दिया है और सभी कर्मचारियों को फार्म दाखिल कर वाहन पास बनवाना होगा। इस तरह केवल कर्मचारी ही पास के द्वारा अपना वाहन कोर्ट परिसर में ले जा सकेगें। इस के बाद वहां पास बनवाने के लिए फार्म भरे जा रहे हैं। गैर कर्मचारियों के लिए वाहन निषेध रहेगा।


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