मुजफ्फरनगर | शामली, मायदा टाइम्स ब्यूरो
● कोर्ट से ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने पर भेजे गए जेल
● ज़मीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले में ज़मानत अर्ज़ी खारिज हुई
ज़मीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मामले में आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने कैराना से सपा नाहिद हसन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का आदेश सुनाया है। कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच नाहिद हसन को मुज़फ्फरनगर जेल लाया गया। एक हफ्ता पहले ही नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी।
बता दें कि आज कोर्ट में नाहिद हसन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने पर पुलिस-प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, मौके पर कई थानों की फोर्स व पीएसी तैनात की गई। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक नाहिद हसन को जिला कारागार मुजफ्फरनगर पहुंचाया गया। बताया जाता है कि विधायक पर जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी कर 80 लाख रुपए लेने का मामला था।
इस दौरान मुजफ्फरनगर जिला कारागार पर सपा नेताओं का भी जमावड़ा लगा रहा।