मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
■ 83 के तहत कार्यवाही के बाद पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट
■11 जनवरी 2015 को हुई थी अखिल गुप्ता की हत्या
गत 2015 में मुज़फ्फरनगर में आसाराम बापू के विरुद्ध गवाह अखिल गुप्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे आसाराम के वकील प्रवीन निवासी महाराष्ट्र व ताम राज उर्फ तामर ध्वज निवासी छत्तीसग़ढ के विरुद्ध कारवाही आगे बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से दोनों के विरुद्ध 83 के तहत कुर्की वारन्ट हासिल कर लिया है। दोनों की कुर्की के बाद फरार आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुभाष चंद ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि फरार दोनों आरोपी कुर्की वारन्ट चस्पा होने के बावजूद कोर्ट में सरेंडर नही हो रहे हैं। इस लिए दोनों के विरुद्ध 83 की कार्यवाही ज़रूरी है। सीजेएम रविकांत यादव ने दोनों के विरुद्ध 83 के तहत आदेश जारी कर दिया है। अभी तक इस मामले में दो ही आरोपी गिरफ्तार हो सके हैं। जबकि तीन फरार चल रहे हैं। आरोपी सूरज के विरुद्ध 83 की कार्यवाही हो चुकी है, और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब फरार दो आरोपियों के विरुद्ध 83 के बाद चार्जशीट दाखिल होगी।
गत 11 जनवरी 2015 को आसाराम के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के मामले में सरकारी गवाह बने अखिल गुप्ता की थाना नई मंडी के जानसठ रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में यूपी पुलिस एक भी आरोपी को नही पकड़ सकी। दो आरोपी जो गिरफ्तार हुए वह एक गुजरात एसटीएफ ने शूटर कार्तिक हलदर व सहारनपुर पुलिस ने देवबंद इलाके से नीरज को गिरफ्तार किया था। दोनों जेल में ही हैं जबकि बाकी फरार आरोपियों को यूपी पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। 5 वर्ष गुज़रजने के बाद भी गिरफ्तारी लंबित है।
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