मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
■ आरोपी सीए अरशद नायक के विरुद्ध निजी परिवाद चलाने के आदेश
■ पीड़ित की ओर से नाम निकलने के विरुद्ध डाली गई थी प्रोटेस्ट
जानकारी के मुताबिक गत 15 अक्टूबर 2019 को कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफ़ी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी चार आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए जेल में बंद चार आरोपियों को आगामी 28 जनवरी को तलब किया है, जबकि कोतवाली पुलिस द्वारा सीए अरशद नायक का नाम निकाले जाने की पुलिस कार्यवाही को रद्द कर पीड़ित की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट को स्वीकार करते हुए आरोपी अरशद नायक के विरुद्ध निजी वाद दायर करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
सीजेएम रविकांत यादव ने जेल में बंद सभी चार आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को आगामी 28 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है, जबकि सीए अरशद नायक की क्लीनचिट की रिपोर्ट रद्द कर दी है। और प्रोटेस्ट स्वीकार कर अरशद नायक के विरुद्ध निजी वाद दायर करने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया की पीड़ित पक्ष निजी वाद के लिए आगामी एक फरवरी 2020 के लिए नियत की जाती है।
गौरतलब है कि गत एक जनवरी को कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर कर सीए को जांच के बाद क्लीनचिट दे दी थी। इस पर पीड़ित पक्ष ने नामजद किए गए अरशद नायक को भी तलब करने के लिए प्रोटेस्ट कोर्ट में दाखिल किया था और कहा था कि अरशद नायक के विरुद्ध भी तलब कर संज्ञान लिया जाए।