मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
■ 5 हज़ार रुपये का हुआ जुर्माना
■ जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी
■ 2012 में बुढ़ाना के ग्राम बवाना में एक घर में पड़ी थी डकैती
गत 7 जुलाई 2012 को थाना बुढ़ाना के ग्राम बवाना में इरशाद के घर मे घुसकर आरोपी सुनील कुमार कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिल कर परिजनों को बंधक बनाकर सोने चांदी के ज़ेवर व 22 हज़ार रुपए की डकैती डाली थी, उक्त मामले में कोर्ट ने आरोपी सुनील को 5 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई एडीजे 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी द्वारा अपना जुर्म इकबाल करने पर उसे जेल में बिताई अवधि को सज़ा में समायोजित किए जाने का भी आदेश दिया है।
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