मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
● 60-60 हज़ार का हुआ जुर्माना
● तितावी क्षेत्र में हुई थी एक दलित की हत्या
गत 7 सितंबर 2002 को थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम मुकंदपुर में पुरानी रंजिश को लेकर सुरेंद्र उर्फ बॉबी की हत्या कर शव खेत मे डालने के मामले में कान्हाहेड़ी के पूर्व प्रधान कल्लू, अली हसन, नूर हसन व ईश्वर को उम्र कैद व 60-60 हज़ार का जुर्माना किया गया है।
अली हसन को 25 शास्त्र अधिनियम में भी 3 वर्ष की सज़ा व दो हज़ार का जुर्माना हुआ है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 50 प्रतिशत रकम पीड़ित परिजन को दिलाने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत के जज पंकज अग्रवाल की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता यशपाल सिंह व एडीजीसी अंजुम खान ने पैरवी की।
जानकारी के मुताबिक मृतक व उसके चारों हत्यारोपित ग्राम कान्हाहेड़ी के निवासी है। हत्या के बाद मृतक का शव ग्राम मुकंदपुर में मिला था।
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