मुज़फ्फरनगर | मायदा टाइम्स ब्यूरो
गत 19 अगस्त 2017 को एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप की घटना के मामले में तीन आरोपियों पर गैंगस्टर लगने के बाद गैंगस्टर कोर्ट ने दो आरोपियों सईद व मोंटी को सात-सात वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। यह पहला मौका है जब आरोपियों के विरुद्ध अभी तक पोक्सो कोर्ट में मामला लंबित होने के बवाजूद अच्छी पैरोकारी के चलते गैंगस्टर एक्ट में मामला पहले निस्तारित हो गया, जबकि एक आरोपी तिरलोकी की गत 14 अगस्त को जेल में ही मौत हो चुकी है।
अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की। गैंगस्टर मामले की सुनवाई एडीजे 5 विशेष गैंगस्टर कोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई।
अभियोजन के अनुसार थाना नई मंडी क्षेत्र में गत 19 अगस्त 2017 को एक दलित लड़की अपने पड़ौसी के साथ बाजार जा रही थी, जब वह ए टू ज़ेड कॉलोनी के निकट पहुँची तो तीन बदमाश दलित लड़की को गन्ने के खेत मे खींच कर ले गाए। जहां उसके साथ बारी-बारी से तीनों ने दुष्कर्म किया, जिससे वह बेहोश हो गई। पड़ौसी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गए।
नई मंडी पुलिस ने तीनों बदमाशों सईद, तिरलोक व मोंटी के विरुद्ध धारा 376ए व पोक्सो एक्ट व दलित एक्ट में मामला दर्ज कर मामला पोक्सो कोर्ट में भेजा था। इसके बाद पुलिस ने संगीन अपराध के होते तीनों पर गैंगस्टर लगा दी थी। गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई के चलते एक अरोपी तिरलोक की मौत हो चुकी है, जबकि दो आरोपियों को दोषी मानकर सज़ा सुनाई गई है।
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