मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
◆ आरोपियों पर 17-17 हज़ार का जुर्माना
◆ गत 2015 में ग्राम चित्तौड़ा में हुई थी घटना
गत 12 जून 2015 को थाना जानसठ के ग्राम चित्तौड़ा में राशन दुकान की रंजिश को लेकर हत्यारों से घर मे हमला कर सन्तरपाल की गोली मारकर हत्या व उसके दो भाईयों को घायल करने के मामले में आरोपी संजू, कपिल व सूरज (तीनों सगे भाई) जगदीश, अरुण, दीपक, महाबीर, राजेन्द्र व कपिल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही आरोपियों पर 17-17 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
जबकि दो आरोपियों संजय व महाबीर को शास्त्र अधिनियम में भी तीन वर्ष की सज़ा अलग से सुनाई गई है।
मानले की सुनवाई एडीजे (एक) वीर नायक सिंह की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जितेंद्र त्यागी व वादी की ओर से वकील रिहान ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार ग्राम चित्तौड़ा में राशन की दुकान की रंजिश को लेकर हुई थी घटना, इस मामले में संजय व महाबीर घटना से ही जेल में थे और उनकी जमानत नही हुई थी। चर्चित मामला सीजेएम कोर्ट से गत एक सितंबर 2015 को सेशन सुपुर्द हुआ था।
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