मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
◆25-25 हज़ार रुपये का लगा जुर्माना।
◆रतनपुरी के ग्राम नंगला रियावली में 2014 में हुई थी घटना।
गत 9 जून 2014 को थाना रतनपुरी के ग्राम नंगला रियावली में पुरानी रंजिश को लेकर तरीकत की गोली मारकर हत्या के मामले में आज कोर्ट ने तीन भाइयों सहित 6 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई एडीजे (एक) वीर नायक सिंह की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र त्यागी ने पैरवी की। मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे गुलज़ार ने शाकिर ज़ाकिर नौशाद (तीनो भाई) ज़ाहिद, तोल्ला व साबिर (तीनो भाई) के विरुद्ध दर्ज कराई थी। आरोपियों में तीन बेटे तैमूर केऔर तीन बेटे फतेह मौहम्मद के हैं।
गौरतलब है कि उक्त घटना तब घटी थी जब मृतक तरीकत अपने खेतों में पानी चलाने गया था।