मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
◆आरोपी प्रदीप की पत्नी ने 156(3)के तहत डाली थी अर्जी
◆30 अगस्त को कच्ची सड़क पर दो पक्षों में हुई थी फायरिंग
गत 30 अगस्त 2019 को सिविल लाइन इलाके में कच्ची सड़क में सर्राफ महिपाल व उसके दो बेटों को गोली मारने के मामले में आरोपी पक्ष की महिल प्रेमलता पत्नी प्रदीप ने धारा 156(3)के तहत सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि सर्राफ महिपाल उसके दो बेटों पीयूष व आयुष उसकी पत्नि व भांजा कपिल को हमलावर बताते हुए उनके विरुद्ध जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था और मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना की थी। सीजेएम ने सुनवाई कर थाना सिविल लाइन को आदेश दिया कि आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच करें।
बता दें कि गत 30 अगस्त को दो पक्षों में विवाद के बाद कच्ची सड़क पर सर्राफ महिपालऔर उसके दो बेटों को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर हमलावर के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सर्राफ के भांजे कपिल ने मामला दर्ज कराया था।
बताया गया है कि घटना में जेल भेजे गए एक आरोपी अभिषेक भी घायल हुआ था। उसी के आधार लेकर मुख्य आरोपी प्रदीप की पत्नी प्रेमलता ने धारा 156 (3) के तहत अर्जी दाखिल कर रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रार्थना की थी।