डकैती के आरोपी को चार वर्ष की सज़ा

 मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो


थाना तितावी के ग्राम अमीनगर में घर में धावा बोलकर डाली थी डकैती।


गत 8 जुलाई 2005 को थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम अमीनगर में घर पर धावा बोलकर रात्रि में डाली गई डकैती में 85 हज़ार रुपये की लूट के मामले में आरोपी गय्यूर पुत्र हसन को चार वर्ष की सज़ा व दो सौ रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ए.डी.जे. 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में चल। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की।


अभियोजन के अनुसार गत 8 जुलाई 2005 को ग्राम अमीनगर में जब नाज़िम का परिवार रात्रि में सो रहा था, तब डकैती पड़ी थी और 85 हज़ार रुपये की लूट हुई थी। वादी नाज़िम ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 395 व 412 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश आरम्भ कर दी थी, जांच के दौरान कई नाम प्रकाश में आए थे इसमें बुडीना खुर्द के गय्यूर का नाम भी प्रकाश में आया था।


Comments