मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
◆सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित हुई।
◆आरोपी भाकियू नेता नरेश टिकैत कोर्ट में नही हुए पेश।
◆ग्राम अहलावलपुर में 2003 में हुई थी हत्या।
गत 2003 को थाना भौराकलां के ग्राम अहलावलपुर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में आज इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार पंवार से बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने जिरह की और बयान पूरे होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी।
मामले की सुनवाई एडीजे 9 राधेय श्याम यादव की कोर्ट में चल रही है। मामले के आरोपी भाकियू के नेता चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश नही हुए, उनकी ओर से हाज़री माफी की अर्जी दाखिल की गई।
गौरतलब है कि गत 2003 को किसान नेता जगबीर सिंह की ग्राम अहलावलपुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे व पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने भाकियू नेता नरेश टिकैत सहित तीन को नामजद किया था। सुनवाई के चलते दो की मौत हो चुकी है जबकि नरेश टिकैत के विरुद्ध कोर्ट में सुनवाई चल रही है।