बिहारी के 12 वर्षीय अबुजर हत्याकांड में दो भाइयों पर आरोप तय


मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो


◆गवाही के लिए 10 अक्टूबर नियत।
◆गर्दन धड़ से अलग कर बेरहमी से की थी हत्या।


गत 6 सितंबर को थाना सिखेड़ा के ग्राम बिहारी में बदला लेने के लिए 12 वर्षीय बालक अबुजर का अपहरण कर गर्दन धड़ से काटकर अलग कर हत्या के चर्चित मामले में जिला जज संजय कुमार पचौरी ने आरोपी दो भाइयों शुब्बू व हारून पर धारा 364 302 व 2001 धारा में आरोप तय कर गवाही के लिए 10 अक्टूबर तारीख़ नियत की है।


इससे पहले जेल में बंद आरोपी दोनों भाइयों को जेल से कोर्ट में कल पेश किया गया और आरोप सुनाए गए अब अभियोजन की ओर से कोर्ट में गवाह पेश किए जाएंगे।


गौरतलब है कि गत 6 सितंबर को 12 वर्षीय अबुजर ग्राम बिहारी से लापता हो गया था। इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज कर सिखेड़ा पुलिस ने जांच शुरू कीऔर 14 सितंबर को एक आरोपी शब्बू को गिरफ्तार कर मामला खोल दिया था। बाद में दूसरा आरोपी हारून भी कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया था। आरोपियों ने बताया कि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने 12 वर्षीय बालक अबुजर की गर्दन रेत कर छुरे से गर्दन धड़ से अलग कर जघन्य हत्याकांड कर शव को छिपा दिया था।


सिखेड़ा पुलिस ने अपहरण व हत्या का मामला दर्ज कर तुरत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी और सीजेएम ने उसी दिन मामला सुनवाई के लिए सेशन सुपुर्द कर दिया था। ज़िला जज ने कल आरोप तय कर सबूत के लिए 10 तिथि नियत की, माना जा रहा है कि इस मामले का स्पीड ट्रायल कर पीड़ित को जल्द न्याय दिलाया जाएगा।


Comments