मुज़फ्फरनगर: बर्खास्त महिला हेडमास्टर की जमानत अर्जी रद्द

मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
(शुजा ज़ैदी)


●फ़र्ज़ी शिक्षा प्रमाण पत्र दाखिल कर 19 वर्षों तक लेती रही वेतन


●शिक्षा विभाग ने 41 लाख की रिकवरी के दिये आदेश


सन 2000 में फ़र्ज़ी बीएड की सनद दाखिल कर सरकारी स्कूल में नौकरी पाने वाली गिरफ्तार प्रवेश कुमारी की कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी रद्द कर दी है।
एडीजे फर्स्ट वीरनायक सिंह ने जमानत अर्जी यह कहते हुए रद्द कर दी है कि आरोपी पर संगीन आरोप हैं।
इससे पहले अभियोजन की ओर से एडीजीसी जितेंद्र त्यागी ने ज़मानत का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि आरोपी महिला 19 वर्षों तक सरकारी तंत्र की आंखों में धूल झोंककर नौकरी करती रही है, जांच में उसके द्वारा दाखिल प्रणाम पत्र फ़र्ज़ी पाए गए और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, कोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध 41 लाख रुपये की वसूली के आदेश भी हो चुके हैं।
गत 19 अगस्त 2019 को तत्कालीन प्रधान अध्यापिका प्रवेश कुमारी जो ग्राम तुगलपुर में तैनात थी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उसके विरुद्ध धोकाधड़ी, कागज़ात में हेरा फेरी कर फ़र्ज़ी  सनद दाखिल कर नौकरी प्राप्त करने का मामला धारा 420, 467, 468, 471 व 409 आईपीसी के तहत थाना पुरकाज़ी में दर्ज हुआ था।


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