मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
●1,50,000-1,50,000 की जमानत दाखिल करने पर रिहाई के आदेश।
●रविंद्र ने गत 6 सितंबर 2019 को कोर्ट में सरेंडर किया था।
गांव कवाल में गत 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज़ की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी रविंद्र की सेशंस कोर्ट से जमानत मंज़ूर हो गई है।
ज़िला जज संजय कुमार पचौरी ने जमानत अर्ज़ी मंज़ूर करते हुए आदेश दिया कि 1,50,000-1,50,000 की दो ज़मानत दाखिल किए जाने पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए।
इससे पहले आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल व अमीर अहमद ने पैरवी की थी।
बता दें की मलिकपुरा के 5 आरोपी पहले से ही ज़मानत पर हैं।