मुज़फ्फरनगर || मायदा टाइम्स ब्यूरो
●कोर्ट ने 30 हज़ार रुपए जुर्माना किया।
● जुर्माने की रक़म से 25 हज़ार मिलेगें पीड़ित परिजन को।
●ग्राम ढींडावली में 2017 में हुई थी घटना
गत 26 अप्रैल 2017 को थाना तितावी के ग्राम ढींडावली में एक 5 वर्षीय बालिका को बर्फ दिलाने के बहाने गन्ने के खेत मे ले जाकर बलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी नरेश उर्फ डिम्पल को धारा 376 आईपीसी व धारा पॉक्सो में दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 30 हज़ार जुर्माना किया है। जुर्माने मि रक़म में से 25 हज़ार रुपये पीड़ित परिवार को मिलेंगे।
मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में चली, अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने 11 गवाह पेश कर पैरवी की।
बता दें कि गत 2017 को जब पीड़िता घर मे अकेली थी तो पड़ौसी नरेश उर्फ डिम्पल बर्फ दिलाने के बहाने गन्ने के खेत मे ले गया जहां उसने बालिका के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद बालिका खून से लतपथ मिली थी। बालिका के दादा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।